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Karnataka HC: कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, फिल्म KGF-2 के गाने मामले में FIR पर लगाई रोक

Fri, 16 Dec 2022 10:55 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए हैं। इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म 'केजीएफ' के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है। 
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राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केजीएफ-2 फिल्म के गाने के कॉपीराइट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एमआरटी स्टूडियो ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को राहत दी है। शुक्रवार को मामले में एमआरटी स्टूडियो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। 

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क्या है मामला
दरसअल, राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा का प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए हैं। इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म 'केजीएफ' के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है।

अदालत ने की सुनवाई
इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने उच्च न्यायालय के शीतकालीन अवकाश की पूर्व संध्या पर स्टे जारी किया। शिकायत की जांच पर लगाई गई अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगी। कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एस पोन्नाना ने बताया कि म्यूजिक कंपनी ने यह आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित वीडियो में फिल्म के दो म्यूजिक क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज होने के दो दिन पहले एक वाणिज्यिक अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया था। हालांकि यात्रा शहर से होकर नहीं गुजरी थी।
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इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को फ्रीज करने के वाणिज्यिक अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पोन्नाना ने अदालत को सूचित किया कि भले ही पार्टी ने विवादित सामग्री पेज से हटा दिया था, इसके बावजूद एमआरटी स्टूडियो ने एक अवमानना याचिका दायर की थी। 

पोन्नाना ने तर्क दिया कि यह मुद्दा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित था लेकिन पुलिस द्वारा एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि वीडियो 'केजीएफ' फिल्म का नहीं है, बल्कि गाने का एक हिस्सा है जिसे यात्रा के दृश्यों के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया था।
 
 म्यूजिक लेबल का दावा
म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। आरोप है कि ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था।

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