पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को ईडी को नोटिस जारी किया।
चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मुद्रा शोधन मामले में विभिन्न दस्तावेज मांगे हैं। इसे लेकर ईडी को यह नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में विशेष जज एमके नागपाल ने ईडी से नौ अगस्त तक जवाब मांगा है। वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने चिदंबरम की ओर से अर्जी दायर की है। इसमें ईडी से रिकॉर्ड की पृष्ठ संख्या में गलतियों को सुधारने और गायब दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
बता दें, सीबीआई ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था। उसी साल 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें मुद्रा शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। छह दिन बाद 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी। ईडी वाले मामले में उन्हें 16 दिसंबर को जमानत मिली थी।
चिदंबरम पर है भ्रष्टाचार के आरोप
सीबीआई ने अपना मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था। इसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप था। इसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।