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ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में हुआ है फ्रॉड तो पैसे ऐसे मिलेंगे वापस, आरबीआई ने दी राहत

वीडियो डेस्क/अमर उजाला.डॉट कॉम Updated Wed, 06 Nov 2019 06:45 PM IST

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है। तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है।

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