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आईएनएक्स मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई, अगली सुनवाई 27 अगस्त को

Mon, 09 Aug 2021 05:08 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जांच एजेंसी ने आदेश में की गईं टिप्पणियों को खारिज करने का भी अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि एजेंसी को जांच के दौरान अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करना या पेश करना आवश्यक है।
 
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पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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विस्तार
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक को बढ़ा दिया और सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी।

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सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्ट 2021 के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके वकील को मालखाने में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश गुप्ता ने एजेंसी के वकील को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करने को कहा।

न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मसला सुलझा लिया है। राज्यों को आपराधिक मुकदमे में कमियों पर कानून बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 अगस्त निर्धारित की।
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18 मई को लगाई थी मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
बता दें कि हाईकोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे से जुड़े मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी। इसने सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम, कार्ति और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि  इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं।

मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं पी चिदंबरम
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था। इसमें चिदंबरम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था। बाद में, ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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