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Gujarat: 'आप' विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, वन अधिकारियों को धमकाने का मामला; हाईकोर्ट ने कही यह बात

Mon, 04 Dec 2023 05:54 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद

सार

वन विभाग को धमकाने, हवाई फायरिंग करने के मामले में आप विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने कहा, जिन लोगों को अधिकारियों से दिक्कत थी, तो उन्हें विधायक के पास जाने के बजाए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। यहां पढ़ें...
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Gujarat High Court
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विस्तार
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गुजरात हाईकोर्ट ने खेती से जुड़े मामले को सुलझाने की कोशिश के दौरान वन अधिकारियों को धमकाने और हवा में फायरिंग करने के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की अग्रिम याचिका को खारिज किया है। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यदि लोगों को वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई से शिकायत थी,  तो उन्हें समाधान के लिए विधायक के पास जाने के बजाए अदालत का रुख करना चाहिए था। 
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न्यायमूर्ति ने कहा कि विधायक को वन अधिकारियों को अपने घर पर बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें मामले को लेकर समानांतर अदालत नहीं चलानी चाहिए थी। अगर किसी को कोई भी समस्या है, तो अदालत का रुख किया जाना चाहिए। 

बता दें एक व्यक्ति के खिलाफ वन विभाग के अधिकारियों को धमकाने, डेडियापाड़ा स्थित आवास पर बंदूक से हवाई फायरिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हैं। मामले में उनकी पत्नी, निजी सचिव और एफआईआर में नामित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। 
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क्या है मामला
वन विभाग द्वारा वन भूमि पर खेती करने के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। यह घटना 30 अक्तूबर की है। मामले में विधायक द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को धमकाया गया। जिसके बाद डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें वसावा 2022 में चुने गए पांच 'आप' विधायकों में से एक हैं। उन्हें 'आप' ने गुजरात विधानसभा में अपने विधायक दल के नेता के रूप में भी नियुक्त किया था।
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