कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देने संबंधी नियमों में बदलाव का फैसला किया। इससे अधिक वेतन के कारण ईएसआईसी के दायरे से बाहर होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। यह फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 193वीं बैठक में लिया गया। यह सुविधा सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम पांच साल बीमा योग्य रोजगार के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी।
श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, वे लोग जो एक अप्रैल 2012 के बाद कम से कम पांच वर्षों तक बीमित थे और एक अप्रैल 2017 या उसके बाद 30 हजार रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए, उन्हें नई योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। बैठक के दौरान ईएसआई लाभार्थियों के समग्र कल्याण को देने के लिए ईएसआईसी संस्थानों में आयुष 2023 पर एक नई नीति अपनाई गई। नीति में ईएसआईसी अस्पतालों में पंचकर्म, क्षार सूत्र और आयुष इकाइयों की स्थापना का विवरण दिया गया है।
वहीं, सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए ईएसआईसी ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है।