ओडिशा मयूरभंज जिले की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 67 वर्षीय बुजुर्ग को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पोक्सो जज सुमिता जेना ने आरोपी भागमत टूडू पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 14 गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। पेश मामले में, 20 सितंबर 2017 को 10 वर्षीय पीड़िता बीसीओ ब्लाक में स्थित गांव के जंगल में बकरी चराने के लिए गई थी। तभी टूडू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।