DoPT: 18 वर्ष की सेवा पर या रिटायरमेंट से 5 साल पहले नहीं हुआ ये सत्यापन, तो जिम्मेदार होंगे कार्यालय प्रमुख
सार
डीओपीटी द्वारा सेवा सत्यापन को लेकर मौजूद वैधानिक प्रावधानों के तहत बार-बार मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि इन नियमों के तहत आवश्यक 'अर्हक सेवा सत्यापन' से कर्मचारी को हमेशा सूचित नहीं किया जाता है...
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- फोटो : Amar Ujala/ Himanshu Bhatt