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दिल्ली हाईकोर्ट : सुपरटेक को खरीदारों के खाते में 50 लाख जमा कराने का दिया निर्देश

Sat, 25 Sep 2021 07:33 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अपने फैसले में रियल एस्टेट फर्म को निर्देश दिया कि वह बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा करे। साथ ही अदालत ने चार अक्तूबर तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी
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delhi high court - फोटो : PTI
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने सुपरटेक को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर घर खरीदार के खाते में बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये जमा करे। साथ ही अदालत ने चार अक्तूबर तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई थी।

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अदालत ने सुपरटेक और खरीदार को एनसीडीआरसी के आदेश के अनुसार देय राशि के विवरण को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया है। एनसीडीआरसी ने 20 को बिल्डर के ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट में विला खरीदने वाले खरीदार द्वारा दायर एक मामले में आदेश का पालन न करने के लिए अरोड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अपने फैसले में रियल एस्टेट फर्म को निर्देश दिया कि वह बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा करे। 

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