कोरोनावायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान
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देश को इस तरह तीन जोन को बांटने के पीछे वाजिब वजह है। किसी जिले या इलाके के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने के आधार पर ही वहां कानून व्यवस्था आदि लागू होती है, उसी आधार पर छूट और रियायत मिलती है। ये जोन यह भी बताते हैं कि इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के क्या हालात हैं? सर्वाधिक संवेदनशील इलाकों को संक्रमण के खतरों वाले जिलों को रेड जोन में रखा जाता है। अगर आपका जिला या इलाका रेड जोन घोषित हो चुका है और अगले 14 दिन तक अगर कोई नया मामला सामने नहीं आया तो ऐसे संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसे इलाकों को ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाता है। इस जोन में संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है तो रेड जोन को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए 28 दिन की शर्त थी।
इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। ग्रीन जोन में कई तरह की रियायतें हैं। अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है तो रेड जोन ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा। पहले ग्रीन जोन के लिए 28 दिन की शर्त थी। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में कहा, ग्रीन जोन के अंतर्गत उन्हीं जिलों की गिनती की जा रही है जहां अब संक्रमण का कोई मामला नहीं है। इसके तहत आने वाले जिले के पिछले 21 दिनों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ बस डिपो में भी 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी में सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति दी गई।
रेड जोन में जरूरी काम के लिए चारपहिया गाड़ी में दो लोगों के जाने की मंजूरी होगी। दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रतिबंधित होगी। सभी मेट्रो शहर रेड जोन में रहेंगे क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा माना जा रहा है। 17 तारीख तक देश में हवाई, रेल, मेट्रो सब बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी दी गई। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन जैसी सेवाएं चालू रहेंगी।
दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण की विनिर्माण इकाइयों को सामाजिक दूरी के साथ अनुमति दी जाएगी।