शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति से जुड़े नए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतराज जाहिर किया है।
समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के उस प्रावधान पर आपत्ति है, जिसमें कॉलेजियम की ओर से की गई किसी जज की नियुक्ति की सिफारिश को राष्ट्रीय हित में खारिज करने का अधिकार सरकार को दिया गया है।
नए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की शर्तों के अनुसार, सरकार के पास यह अधिकार होगा कि राष्ट्रीय हित की चिंताओं के मद्देनजर वह कॉलेजियम की नियुक्ति की किसी सिफारिश को खारिज कर सकती है। यह प्रावधान मौजूदा व्यवस्था से अलग है।