रेहड़ी वाले नहीं रख सकते बिक्री स्थल पर सामान : कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई रेहड़ी वाला (हॉकर) यह दावा नहीं कर सकता है कि जिस जगह वह अपना सामान बेचता है, उसे रात में वहीं अपना सामान और माल रखने का अधिकार है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हॉकर को सिर्फ बाजार में लागू हॉकिंग नीति के तहत अपना काम करने का अधिकार है।
पीठ ने कहा, सरोजिनी नगर बाजार में अपना काम करने वाले याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि उसे रात में अपना सामान वहीं रखने की इजाजत दी जाए जहां वह सामान बेचता है। इस अनुरोध को खारिज करने का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। हॉकर ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल को उसे अपना सामान बाजार में ही रखने देने के लिए निर्देश दे। हाईकोर्ट ने पाया था कि यह अनुरोध हॉकिंग के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।