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Health: बिना डॉक्टर के पर्चे के भी खरीद सकेंगे आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, CDSCO सूत्रों ने दी अहम जानकारी

Fri, 11 Oct 2024 10:44 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

सीडीएससीओ के सूत्रों ने कहा कि कुछ खबरों में औषधि नियमों की अनुसूची 'एच' और 'के' के अधीन हार्मोनल गर्भनिरोधकों की बिक्री के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत संबंधी नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का गलत अर्थ निकाला गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आई-पिल या अनवांटेड 72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री और वितरण के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध होती रहेंगी।
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सीडीएससीओ के सूत्रों ने कहा कि कुछ खबरों में औषधि नियमों की अनुसूची 'एच' और 'के' के अधीन हार्मोनल गर्भनिरोधकों की बिक्री के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत संबंधी नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का गलत अर्थ निकाला गया है।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 'आई-पिल' या 'अनवांटेड 72'  जैसे आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांड की दवा दुकानों पर बिक्री और वितरण के संबंध में यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा समय में, गर्भनिरोधक दवा सेंटक्रोमैन और एथिनिलोएस्ट्राडियोल, औषधि नियमों की अनुसूची एच के अंतर्गत हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है।
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हालांकि, इन दवाओं की कुछ 'स्ट्रेंथ' औषधि नियमों की अनुसूची 'के' में भी शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि इन विशिष्ट क्षमताओं वाली दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती।

ड्रग रूल्स में प्रस्तावित संशोधन, जिसके तहत एक स्पष्ट कथन 'अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 15 में उल्लिखित दवाओं का वर्ग इस अनुसूची की तरफ से कवर नहीं किया जाएगा' को नियम की अनुसूची एच में जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि, इससे अस्पष्टता दूर होगी और ऐसी दवाओं (चुनिंदा ताकतों की) की बिक्री की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
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