भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बताया कि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों की एक जांच में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की गई है। सीसीआई की दलीलों पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गोपनीय जांच की सूचना के कथित लीक के खिलाफ इंटरनेट दिग्गज गूगल की ओर से दायर याचिका में कुछ भी नहीं बचा है और याचिका का निपटारा कर दिया गया है।
अदालत ने कहा कि यदि गूगल को कोई और शिकायत है कि सूचना लीक हो रही है तो वह उपलब्ध कानूनी सहारा अपना सकती है। न्यायाधीश रेखा पल्ली ने स्पष्ट किया कि अदालत ने याचिकाकर्ता के दावों पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। गूगल का दावा है कि कथित लीक के लिए सीसीआई जिम्मेदार है। सीसीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन कहा कि लीक के अनुमान गलत हैं।
गूगल को दी 23वें जन्मदिवस की शुभकामना
अतिरिक्स सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यद्यपि आयोग महानिदेशक के खिलाफ की गई गूगल की अपील पर अपने आदेश के वैधता पर कायम है, कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आयोग को गोपनीयता पर गूगल के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सीसीआई गोपनीयता बनाए रखने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने गूगल को इसके 23वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दीं।
सीसीआई ने इस याचिका को बताया है गलत
जब वेंकटरमण ने कहा कि रिट याचिका का लीक से कोई लेना-देना नहीं है, गूगल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह याचिका मुख्य रूप से लीक को लेकर ही है। सीसीआई ने पहले हाइकोर्ट को बताया था कि कथित लीक को लेकर गूगल की याचिका पूरी तरह से गलत थी और कंपनी के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों से संबंधित कार्यवाही को विफल करने का प्रयास भी किया गया था।