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कलकत्ता हाईकोर्ट: नंदीग्राम मामला और मुकुल रॉय की नियुक्ति पर अब इन तारीखों में होगी सुनवाई

Thu, 12 Aug 2021 03:43 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को नंदीग्राम मामला और मुकुल रॉय की पीएसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। अदालत मुकुल रॉय की नियुक्ति के मामले सुनवाई अब 24 अगस्त और नंदीग्राम मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करेगी। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय की है।  

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बता दें कि दो मई को पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। इस दौरान बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से 1956 मतदानों से हार गई थीं।

बनर्जी ने दोबारा मतगणना की मांग की थी लेकिन जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना था। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और सुवेंदु अधिकारी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी।
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इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने भाजपा से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हुए विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीते मुकुल रॉय जून में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जुलाई में उन्हें विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने पीएसी का चेयरमैन नियुक्त किया था। रॉय कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं।
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भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने मुकुल रॉय को पीएसी चेयरमैन बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है।
 


 

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