पहले संजय पांडेय का पक्ष सुनेंगे, फिर सुनाएंगे फैसला: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा, 'इस मामले में हमारे फैसले को पढ़ते हुए हमारे सामने याचिका के कुछ पैराग्राफ आए जहां संजय पांडेय के खिलाफ कुछ सीधे-सीधे आरोप हैं। इसके मद्देनजर हम याचिका में प्रतिवादी के तौर पर संजय पांडेय को पक्ष बनाना उचित और जरूरी समझते हैं। हम पहले उनका पक्ष सुनेंगे और फिर अपना फैसला सुनाएंगे।'
राज्य सरकार और यूपीएससी भी दाखिल कर सकते हैं हलफनामा
अदालत ने फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रखने का अपना 25 जनवरी का आदेश दोहराया। पीठ ने शुक्रवार को संजय पांडेय को इस याचिका पर चार फरवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग भी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।
अधिवक्ता दत्ता माने की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका
यह जनहित याचिका अधिवक्ता दत्ता माने की ओर से दाखिल की गई है। इसमें राज्य सरकार को डीजीपी के पद पर स्थाई नियुक्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। माने के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य के शीर्श पुलिस अधिकारी के पद को कार्यवाहक नहीं रखा जा सकता।