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फिरौती मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, डीसीपी अकबर पठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करे मुंबई पुलिस

Fri, 30 Jul 2021 03:37 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से संबंधित फिरौती मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीसीपी अकबर पठान की याचिका रद्द कर दी है। इसके साथ ही पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। बता दें कि डीसीपी पठान इस मामले में एक सह आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बीते दिनों परमबीर सिंह, डीसीपी पठान, चार पुलिस निरीक्षकों, दो नागरिकों औक कुछ कनिष्ठ स्तर के पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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Extortion matter involving ex-Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh: Quashing petition of DCP Akbar Pathan adjourned by Bombay HC for 5th August. The police have been asked to not take any coercive action against him.

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DCP Pathan has been named as a co-accused in the matter. pic.twitter.com/u8yY2ewycW

— ANI (@ANI) July 30, 2021
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