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6833 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी: सीबीआई ने कानपुर की श्रीलक्ष्मी कोटिसन के खिलाफ केस किया दर्ज

Sun, 08 Aug 2021 06:12 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली

सार

  • सेंट्रल बैंक की अगुवाई वाली दस बैंकों के कंसोर्टियम को 6,833 करोड़ से ज्यादा का नुकसान करने का आरोप
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अब तक के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में कानपुर की कंपनी श्री लक्ष्मी कोटिसिन और उसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक माता प्रसाद अग्रवाल और अन्य के खिलाफ 6,833 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

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उन पर सेंट्रल बैंक की अगुवाई वाली दस बैंकों के कंसोर्टियम को 6,833 करोड़ से ज्यादा का नुकसान करने का आरोप है। सीबीआई अधिकारी के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर अग्रवाल के अलावा पवन कुमार अग्रवाल (संयुक्त प्रबंध निदेशक और जमानतदार) , श्रद्धा अग्रवाल (निदेशक और जमानतदार) और देवेश नारायण गुप्ता (उप प्रबंध निदेशक) को भी प्राथमिकी में सह आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई ने इधर शनिवार को नोएडा, रूड़की, कानपुर और फतेहपुर में नौ जगहों पर छापे मारे। बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों और कंपनी ने जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी कागजात के जरिये बैंक को नुकसान पहुंचाया।

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