यहां असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 'अशांत क्षेत्र' टैग, जो अफ्स्पा को लागू करने की अनुमति देता है, इसे, चार अन्य जिलों से हटा लिया गया है।
असम में रविवार को पुलिस ने बताया कि चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या अफ्स्पा को छह माह और बढ़ा दिया गया है। यहां असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 'अशांत क्षेत्र' टैग, जो अफ्स्पा को लागू करने की अनुमति देता है, इसे, चार अन्य जिलों से हटा लिया गया है।
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उन्होंने कहा कि आज से असम में केवल चार जिलों में अफ्स्पा लागू होगा, जिनमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव शामिल है।
इन चार जिलों से हटाया अफ्स्पा
सिंह ने कहा, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से 1 अक्टूबर से अफ्स्पा हटा लिया गया है। असम सरकार ने पिछली बार इन आठ जिलों में अफ्स्पा के तहत 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना को 1 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।
क्या है अफ्स्पा?
अफ्स्पा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अगर वे किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो बलों को गिरफ्तारी और अभियोजन से छूट मिलती है।