कौशल विकास निगम घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अमरावती उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दी गई थी।
देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर आंध्र सरकार ने फैसले को रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार की और से अधिवक्ता महफूज अहसान नाजकी ने दलील दी है कि आरोपी प्रभावशाली व्त्यक्ति है और अपने दो सहयोगियों को देश से बाहर भगाने में मदद की है। भागने वालों में एक सरकारी नौकर भी है। इस तरह से आरोपी जांच को प्रभावित कर रहा है इसलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
इसके साथ सरकार ने यह भी दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने 39 पन्ने के फैसले में न केवल मिनी ट्रायल किया है बल्कि दस्तावेजों के उलट निष्कर्ष प्रस्तुत करने में गलती की है।