फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Una News: हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 25 Jun 2025 06:52 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
विज्ञापन
विज्ञापन
ऊना। हरोली की ग्राम पंचायत लोअर बढ़ेडा में चार वर्ष पहले तेजधार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या व एक बच्ची सहित दो को घायल करने के मामले में दोष साबित होने पर दो व्यक्तियों को जिला सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई है और कारावास के साथ दोषियों को जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।
विज्ञापन

इस संबंध में जिला न्यायावादी एकलव्य ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने 67 वर्षीय शंकर निषाद और रणजीत कुमार यादव को 24 मई 2021 की मध्य रात्रि हरोली के लोअर बढ़ेडा में एक विवाद के बाद रणधीर निवासी बिहार की हत्या करने और मनोज कुमार निवासी बिहार व अंजली निवासी लोअर बढ़ेडा को तेजधार हथियार से वार कर घायल करने मामले में दोषी पाया है।
इस मामले में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास औप 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि जांच-पड़ताल में पाया गया कि एक पुरानी रंजिश के चलते मनोज कुमार के साथ रणजीत सिंह व शंकर निषाद का आपसी विवाद हो गया।
विज्ञापन

इस दौरान रणजीत व शंकर ने मनोज कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद शंकर निषाद ने कमरे के अंदर सोये रणधीर पर दराट से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद शंकर निषाद ने लोअर बढ़ेडा निवासी अंजली पर मकान की छत पर सोते समय तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया।
उस दौरान स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर शंकर निषाद को पकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल अंजली को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया और उसके बाद उसे पीजीआई रेफर किया गया था।
जिला न्यायावादी एकलव्य ने बताया कि अदालत ने मामले के दोनों दोषियों को 24 गवाहों और सूबतों के आधार पर सजा सुनाई है और विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें