ऊना। टीसीपी के नियमों पर खरा ना उतरने वाले 100 से अधिक भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
टीसीपी के नियमों के तहत भवनों का निर्माण न किए जाने और नक्शे के मुताबिक काम न किए जाने की सूरत में यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय उप मंडलीय ऊना ने की है।
नगर योजना कार्यालय ऊना के अधीन मैहतपुर योजना क्षेत्र, गगरेट योजना क्षेत्र के अलावा दो विशेष क्षेत्र में ऊना और चिंतपूर्णी क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा ऊना जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत भी है। जिनका कार्य किसी न किसी रूप से ग्राम योजना विभाग से ही संबंधित है। ऊना जिले के टीसीपी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में टीसीपी के नियमों के मुताबिक और पास किए गए नक्शे के तहत भवनों का निर्माण नहीं होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए नगर योजना कार्यालय उपमंडलीय ऊना की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें नक्शे के मुताबिक काम न करने की सूरत में 6 गुणा और पास नक्शे के मुताबिक भवन का निर्माण न किए जाने की सूरत में चार गुणा जुर्माना नियमों के तहत अर्जित किया जाएगा। नोटिस के बावजूद भी अगर कोई बदलाव पास किए गए नक्शे के तहत भवनों में नहीं किया जाता है तो नगर योजना कार्यालय उप मंडलीय ऊना की टीम ऐसे भवनों को नोटिस के बाद तुड़वाने की मुहिम शुरू करेगी। जिसके लिए संबंधित भवन मालिक जिम्मेदार होगा।
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टीसीपी के नियमों के तहत भवनों का निर्माण न किए जाने की सूरत में 100 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों के तहत चार से छह गुणा जुर्माना भवन मालिकों से वसूला जाएगा। नियमों के तहत खामियों को दूर न किए जाने की सूरत में भवनों को तुडवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
पंकज शर्मा, सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार ऊना।