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एसी रिपेयर मामले में कोताही बरतने पर कंपनी को जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम भुवनेश अवस्थी की अदालत ने एसी (एयर कंडीशनर) की रिपेयर मामले में सेवा में कोताही बरतने पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को 34,456 रुपये जुर्माना सहित 10,000 रुपये मानसिक परेशानी और 10,000 रुपये केस का खर्च शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गगरेट शाखा के मैनेजर ने फरवरी 2021 में एयर कंडीशनर की रिपेयर के लिए दौलतपुर की एक कंपनी सेवाएं ली थीं, लेकिन रिपेयर के बाद भी एयर कंडीशनर सही तरीके से काम नहीं कर पाया। शिकायतकर्ता ने कई बार मौखिक रूप से और लिखित में कंपनी को एयर कंडीशनर ठीक करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी की तरफ से मरम्मत को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया।
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मजबूरन शिकायतकर्ता को जिला उपभोक्ता फोरम में प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ याचिका दायर करनी पड़ी। शिकायतकर्ता की याचिका पर उपभोक्ता फोरम ने गौर करते हुए एयर कंडीशनर रिपेयर में प्रतिवादी की गलती को मानते हुए सेवाओं में कोताही बरतने का दोषी पाया। अदालत ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया।
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