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लाइसेंसधारी कारोबारी चिह्नित स्थानों पर ही बेच सकेंगे पटाखे

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Only licensed traders to sell firecrackers in Solan and that only on selected sites
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सोलन। दिवाली पर लाइसेंसधारी कारोबारी ही चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने नगर निगम सोलन की परिधि में पटाखों की बिक्री एवं प्रतिबंधित स्थान के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार छह नवंबर तक नगर निगम सोलन के तहत लोअर बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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आदेशों में स्पष्ट है कि नगर निगम सोलन की परिधि में अस्थायी चिह्नित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री नहीं की जा सकेगी। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्थान उपलब्ध होंगे। पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन का अधिकार केवल लाइसेंसधारक को ही होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री तीन और चार नवंबर को चिह्नित स्थानों पर ही की जा सकेगी।
यहां होगी पटाखों की बिक्री
आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित तिथियों को ठोडो मैदान, बाईपास पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थायी फल मार्केटथी, नगर नियोजन कार्यालय के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने स्थान चिह्नित किए जाएंगे। रॉकेट और पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, सरकारी कार्यालयों, धरोहर भवनों और आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त निर्धारित अस्थायी स्थानों के अतिरिक्त किसी भी दुकान से पटाखों की थोक या खुदरा बिक्री नहीं की जा सकेगी। आयुक्त, नगर निगम और उपमंडलाधिकारी के निर्देशन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित करेंगे।
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