ईएसआईसी के दायरे में आने वाले गैर पंजीकृृत उद्योगों और इनमें कार्यरत कामगारों को 31 मार्च तक पंजीकरण का मौका दिया है।
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ईएसआईसी के दायरे में आने वाले गैर पंजीकृृत उद्योगों और इनमें कार्यरत कामगारों को 31 मार्च तक पंजीकरण का मौका दिया है। ईएसआईसी के नए निर्देशों के तहत यह छूट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर के संबोधन में यह निर्देश दिए थे। इसके बाद कार्पोरेशन ने 20 दिसंबर से ही उद्योगों के पंजीकरण की छूट को आरंभ कर दिया है।
कार्पोरेशन के क्षेत्रीय निदेशक सुभाष चंद्रा ने बताया कि नए निर्देशों के तहत गैर पंजीकृत उद्योगों का पंजीकरण बिना पूछताछ के होगा। वर्षों पुराने उद्योग जिनकी ओर से पंजीकरण नहीं करवाया है, इस अवधि में पंजीकरण पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं ली जाएगी। साथ ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में भी इस प्रकार के गैर पंजीकृत उद्योग और कामगार मौजूद हैं। इनमें ईएसआई की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।
सात जनवरी को जागरूकता कैंप कार्पोरेशन की ओर से उद्योगों और कामगारों के पंजीकरण को दी 31 मार्च तक की राहत से औद्योगिक इकाईयों कामगारों को अवगत करवाने के लिए सात जनवरी को ईएसआईसी कार्यालय बद्दी में विशेष जागरूकता कैंप रखा है। कार्पोरेशन के मीडिया प्रभारी देवव्रत यादव ने कहा कि इसमें उद्योगों, बीबीएनआईए, एचडीएमए, इंटक, एटक, भामसं और एचएमएस जैसे सभी उद्योगों तथा श्रमिक संगठनों को बुलाया है। इससे जागरूकता को बढ़ाया जा सके।