37 defaulter schools given 20 days ultimatum to renewal or to face action
सोलन। जिले के डिफाल्टर निजी स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग ने मान्यता रिन्यू करवाने के समय राहत दी है। इन स्कूलों को 20 दिन में मान्यता रिन्यू करवानी होगी। इसके बाद विभाग बिना नोटिस ही मान्यता रद्द कर देगा। यह निर्णय शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए लिया है। जिले के 37 निजी स्कूल इस समय डिफाल्टर लिस्ट में हैं। इनमें से चार स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार जिले में 240 निजी मिडल स्कूल चल रहे हैं। निजी स्कूल प्रबंधन को मान्यता प्राप्त करने के लिए विभाग की अनुमति पत्र चाहिए। विभाग की टीम स्कूल का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के बाद मान्यता देने के लिए आला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपता है।
इसके बाद स्कूल का पंजीकरण किया जाता है। विभाग स्कूल को हर वर्ष पंजीकृत करता है लेकिन अभी तक जिले के 37 स्कूल प्रबंधकों ने अभी मान्यता रिन्यू नहीं करवाई है। ऐसे स्कूलों को डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल कर मान्यता रिन्यू करवाने के लिए समय भी दिया था लेकिन इन्होंने मान्यता रिन्यू नहीं करवाई। अब विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्कूल प्रबंधकों को 20 दिन का समय दिया गया है।
20 दिन में मान्यता रिन्यू करवाने के निर्देश
शिक्षा विभाग के उपनिदेशक एलिमेंट्री सोलन दीवान चंदेल ने बताया कि जिला के डिफॉल्टर निजी स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने निर्देश जारी किए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसलिए उन्हें 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। निर्धारित समय पर आवेदन नहीं करने पर विभाग बिना नोटिस कार्रवाई शुरू कर देगा।