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Sirmour News: चेक बाउंस में आरोपी को एक साल की सजा और 4 लाख का जुर्माना

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न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने चेक बाउंस मामले में तहसील शिलाई निवासी जगदीश चंद को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला साल 2022 को तहसील शिलाई क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने अदालत को बताया कि जगदीश चंद ने घरेलू जरूरतों के लिए 3,19,000 रुपये उधार लिए थे। उसने एक साल के भीतर उधार राशि चुकाने का वचन दिया था। लेकिन आरोपी देनदारी का भुगतान करने में विफल रहा। उसने 29 जनवरी 2024 को 3.19 लाख रुपये की राशि के दो चेक जारी किए।
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लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
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