हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उनका अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। उपायुक्त सिरमौर बीसी बडालिया ने यह बात वीरवार को पांवटा के बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर मौजूद जन समूह को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को वस्तु की खरीद पर बिल लेना चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपये तक की वस्तु की खरीद का दावा जिला उपभोक्ता फोरम और इससे अधिक एक करोड़ तक का दावा राज्य उपभोक्ता फोरम में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत सादे कागज पर निशुल्क की जा सकती है।
अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा, एनएस कैंथ और प्रधानाचार्य कांता कौंडल ने भी उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी दी। जिला खाद्य नियंत्रक खेम सिंह ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत कर उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी दी। एसडीएम पांवटा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर करवाई भाषण प्रतियोगिता में तारूवाला स्कूल के नसीम ने प्रथम, शशांक एवं संदीप ने द्वितीय और अक्षय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक भाटिया ने क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इस अवसर पर सरस्वती कला मंच राजगढ़ के कलाकारों ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक किया।