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Sirmour News: लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की मांग खारिज

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नाहन। जिला न्यायालय ने सड़क और भूमि विवाद के मामले में लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑर्डर 26 नियम 9 सीपीसी का उपयोग किसी पक्ष के पक्ष में नए साक्ष्य जुटाने या मामले की कमी को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता।
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मामला राजेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम लाल सिंह के बीच का है। अपीलकर्ताओं ने आवेदन में दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि भूमि की दोबारा पैमाइश और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोकल कमिश्नर की नियुक्ति आवश्यक है।
प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि मूल स्थायी निषेधाज्ञा वाद पहले ही 2 जनवरी 2026 को खारिज हो चुका है। नया आवेदन केवल मामले में नई सामग्री जोड़कर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास है। अदालत ने पाया कि आवेदन में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद की हैं। ऐसे में अपील स्तर पर लोकल कमिश्नर नियुक्त कराकर नए साक्ष्य तैयार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संवाद
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