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Sirmour News: अदालत 3

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जमीन सौदे को लेकर कोर्ट में विवाद,
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राज्य को पक्षकार से हटाने की अनुमति
नाहन। जिला सिरमौर के नाहन स्थित सिविल कोर्ट में जमीन के सौदे को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मामले से पक्षकार के रूप में हटाने की अनुमति दे दी। एक अन्य आरोपी को मामले में बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इनजंक्शन) और बिक्री राशि की वसूली को लेकर अदालत में वाद दायर किया था। आरोप है कि दोनों आरोपी प्रॉपर्टी डीलर हैं और उन्होंने जमीन के सौदे में अनियमितता की और बिक्री विलेख (सेल डीड) अन्य आरोपी के नाम पर करवा दिया। साथ ही, वादी ने अदालत में एक अन्य आवेदन दायर कर मामले के एक आरोपी और राज्य सरकार का नाम हटाने की मांग की थी।
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अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी इस मामले में आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि वह कथित तौर पर जमीन के सौदे में शामिल रहा है। जबकि राज्य सरकार को इस मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं मानते हुए उसका नाम हटाने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ सिविल जज उपासना शर्मा की ने स्पष्ट किया कि सौदा अवैध पाए जाने पर राज्य अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है।
संवाद
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