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Sirmour News: अदालत 2

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सात साल पुराने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी बरी
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वर्ष 2018 में कालाअंब थाना का मामला, सबूतों के अभाव में नाहन अदालत का फैसला
पुलिस के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सही नहीं, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी : अदालत
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मोटरसाइकिल चोरी के करीब सात साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। नाहन की न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
मामला वर्ष 2018 में कालाअंब थाना में दर्ज है। इसमें हरियाणा के तहसील शाहबाद निवासी रविकांत पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाया गया था। अभियोजन के अनुसार 20-21 जून 2018 की रात कालाअंब क्षेत्र के मोगीनंद में शिकायतकर्ता आशीष शर्मा की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को हरियाणा के अंबाला सेंट्रल जेल से हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया।
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अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता को गवाही के लिए पेश नहीं कर सका। इससे यह साबित नहीं हो पाया कि चोरी गई मोटरसाइकिल वास्तव में उसकी ही थी। इसके अलावा जांच अधिकारी को भी गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। बरामदगी ऐसे स्थान से दिखाई गई, जो सार्वजनिक था और जिस पर आरोपी का विशेष कब्जा साबित नहीं हो सका।
अदालत ने माना कि केवल पुलिस गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाए।
संवाद
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