नाहन (सिरमौर)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन पंकज कुमार की अदालत ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों के तीन दोषियों को तीन वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पहले मामले में सीजेएम की अदालत ने दोषी मोहम्मद गुलफाम और मजीद को आईपीसी की धारा 457 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों को आईपीसी की धारा 380 के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने की। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ बिजली बोर्ड ददाहू के कनिष्ठ अभियंता की ओर से बोर्ड के स्टोर से पांच बंडल बिजली तार के चोरी करने की शिकायत रेणुका थाना में की गई थी।
पुलिस ने छानबीन के दौरान दोषियों से चोरीशुदा तार बरामद कर दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस पर शनिवार को सीजेएम की अदालत ने दोनों को उक्त सजाएं सुनाई। एक अन्य मामले में सीजेएम की अदालत ने आईपीसी की धारा 457, 379 और 380 के तहत दोषी मनीष तीन वर्ष का कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी को धारा 457 में तीन वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, 380 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों धाराओं में जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। इसी मामले में धारा 379 के तहत दोषी को एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न होने की सूरत पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता के घर के पास मोटरसाइकिल चोरी की और घर के ताले तोड़े। इसके बाद बर्मा-पापड़ी में गुग्गा माड़ी मंदिर में चोरी की। दोषी के खिलाफ थाना कालाअंब में मामला दर्ज किया गया था।
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जातिसूचक शब्द कहने, मारपीट के दोषी को एक साल की जेल
वर्ष 19 मार्च, 2017 को रोनहाट बाजार का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी (शिलाई कैंप) की अदालत ने शनिवार को दोषी दलीप सिंह को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की।
दोषी को आईपीसी धारा 341 के तहत 15 दिन का कारावास और 250 रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत छह माह का सामान्य कारावास और 750 रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत छह महीने का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना धारा 354 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 19 मार्च, 2017 को शिकायतकर्ता रोनहाट बाजार से अपने घर गुजरोट जा रही थी। दोषी दलीप सिंह ने सायं पांच बजे जंगल में उसका रास्ता रोका, गालीगलौज की और जातिसूचक शब्द कहे। शिकायतकर्ता पर पत्थर व डंडों से वार किया। इसके बाद शिलाई थाना में दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस छानबीन के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई के बाद शनिवार को दोषी को उक्त सजा सुनाई गई।