एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ) के मामले में एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। 84 वर्षीय आरोपी सुमन निवासी डाउनडेल की रहने वाली हैं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुमन चार महीने से न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। अब अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे एक लाख रुपये में जमानत मिल गई है। 5 नवंबर 2024 को पुलिस टीम ने शोघी बैरियर में नाका लगाया था। एचआरटीसी बस में सीट नंबर 11 पर बैठी सुमन से जांच के दौरान पुलिस ने 8.330 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुमन को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय की संतुष्टि के लिए निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए है।
किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषमुक्त
सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में चौपाल निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (दुष्कर्म) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला अक्तूबर 2020 में जिले के चौपाल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़िता रिश्ते में आरोपी की भतीजी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों की जांच की गई लेकिन अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में आरोपी को दंडनीय अपराध से बरी कर दिया।