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घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए पांच लोगों की होगी अनुमति

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रामपुर बुशहर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू करने के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी रामपुर यादविंद्र पॉल ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
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बैठक में उपमंडल अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से प्राप्त चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से वीरवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए 8 अक्तूबर, 2021 तक अपना नाम रिटर्निंग अधिकारी उपायुक्त जिला मंडी के कार्यालय में जाकर अपना नाम निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत कर सकता है।
सभी नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 11 अक्तूबर, 2021 को होगी। नाम वापसी की तिथि 15 अक्तूबर, 2021 निर्धारित की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की तिथि 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है। मतगणना 2 नवंबर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र रामपुर में की जाएगी।
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1 जनवरी,2021 को तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग इस उप-चुनाव में कर सकते हैं। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न किया जाए और किसी भी तरह के मीटिंग/सभा के आयोजन से पूर्व संबंधित अधिकारी, पुलिस से अग्रिम स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। इस तरह के आयोजनों में आने वाले खर्चे का ब्योरा भी निर्धारित प्रपत्र पर देना होगा। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है निर्वाचन के दौरान नियुक्त किए जाने वाले मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, चुनाव अभिकर्ता उन्हीं व्यक्तियों को किया जाए, जिनका दो बार कोविड टीकाकरण हो चुका है। कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायये में केवल मात्र तीन वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी। सभी वाहनों में 3 व्यक्ति प्रति वाहन ले जाने की अनुमति होगी। नामांकन के बाद राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली जन सभाओं में मुख्य प्रचारक की ओर से की जाने वाली जन सभाओं में लोगों की अधिकतम संख्या 1000 है। अन्य प्रचारक की जन सभाओं में 500 निर्धारित की गई है । बड़े हॉल के अंदर होने वाली जनसभाओं में लोगों की अधिकतम संख्या 200 या हॉल की क्षमता का 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी तरह गली मोहल्ले में होने वाली जन सभाओं के लिए 50 व्यक्ति निर्धारित किए गए है । घर-घर जाकर अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए उम्मीदवार सहित 5 व्यक्तियों को प्रचार करने की अनुमति होगी। इसके साथ यह भी आग्रह किया गया है कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संबध में समय समय पर जारी दिशा निदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाए।
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