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चेक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास व जुर्माना

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चौपाल(रोहड़ू)। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चौपाल विवेक कायस्थ की अदालत ने चेक बाउंस मामले के एक आरोपी को एक वर्ष कारावास और एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2016 में शमशेर सिंह पुत्र ध्यान सिंह गांव भरमाणा, तहसील नेरवा ने यशपाल चौहान पुत्र जालपु राम गांव इडा तहसील नेरवा से साठ हजार रुपये उधार लिए थे और छह माह के भीतर लौटाने का इकरार भी किया था। छह महीने बीत जाने के पश्चात जब यशपाल चौहान ने पैसे वापस मांगे तो शमशेर सिंह ने 11 अप्रैल 2017 का चेक जारी किया। उसके बाद यशपाल चौहान ने कई बार चेक को बैंक में पेश किया। खाते में पैसे न होने के कारण राशि नहीं मिल सकी। 25 मई 2017 को भी यशपाल चौहान ने खाते में चेक लगाया, लेकिन अपर्याप्त राशि होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद यशपाल चौहान ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चौपाल की अदालत में सितंबर 2017 को शमशेर सिंह के खिलाफ मामला पेश किया। अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज करने के पश्चात आरोपी शमशेर सिंह को एक वर्ष का कारावास तथा एक लाख बीस हजार जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए हैं। यशपाल के अधिवक्ता मुनीश भंडारी ने सजा की पुष्टि की है।
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