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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को दोषी भारत भूषण पुत्र खमेश चंद गांव फिस्नु, डाकघर सराहन, जिला मंडी को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला वर्ष 29 जुलाई 2016 का है। दोषी और मृतक ओडी बाजार में शराब पीकर उलझ रहे थे। आरोपी जो पेशे से ड्राइवर है उसने प्रताप सिंह पुत्र आत्माराम गांव गुमाना, ओडी तहसील कुमारसैन को टिपर नंबर 30-3114 में जबरदस्ती बैठाया और किंगल की तरफ ले गया। गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति घनश्याम भी था। दोषी भारत भूषण ने प्रताप सिंह गाड़ी से नीचे उतारा और उसके ऊपर टिपर चढ़ा दिया।
थाना कुमारसैन में आरोपी और घनश्याम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। एचएचओ विरोचन नेगी ने जांच में दोषी भारत भूषण ने हत्या में संलिप्त पाया। सभी साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया जहां पर 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घनश्याम की संलिप्तता नहीं पाई गई और उसे बरी कर दिया गया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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