रिवालसर (मंडी)। विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के वार्ड-चार के सदस्य देश राज को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने पद से निष्कासित कर दिया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत उन्हें अगले छह वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराया गया है।
जांच में सामने आया कि देश राज ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत हलफनामा देकर चुनाव लड़ा था। इस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। देश राज पर मुहाल दूसरा खाबू के खसरा नंबर 613/1 की 0-18-13 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर गोशाला, मकान और खेत तैयार करने का आरोप है।
14 फरवरी 2025 को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उपायुक्त ने पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। निष्कासन के आदेशों की प्रतिलिपि निदेशक पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार रिवालसर और दूसरा खाबू पंचायत सचिव को भेज दी गई है। देश राज को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी अभिलेख, चल-अचल संपत्ति पंचायत सचिव को सौंप दें।