एक हफ्ते में अवैध निर्माण हटाने के दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम कार्यालय से सुनवाई से जुड़ी फाइल लेकर चुपचाप निकलने वाले दुकानदार पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वीरवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर निगम नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
मामला मंगवाई क्षेत्र का है, जहां नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को किराये पर दुकान आवंटित की थी। आरोप है कि दुकानदार ने निगम की अनुमति के बिना दुकान का विस्तार कर अवैध निर्माण कर लिया। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए मामला आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन रखा था।
नगर निगम की ओर से आरोपी को 16 जून को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इससे पहले अक्तूबर 2025 में भी अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी मौका पाकर संबंधित दस्तावेजों की फाइल लेकर कार्यालय से बाहर निकल गया। काफी देर तक फाइल न मिलने पर निगम कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में आरोपी फाइल ले जाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने उससे संपर्क कर फाइल लौटाने को कहा।
बताया गया कि आरोपी उसी दिन शाम करीब पांच बजे हेलमेट पहनकर नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर-103 के बाहर फाइल रखकर चला गया। वीरवार को हुई सुनवाई में आयुक्त न्यायालय ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए।