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Mandi News: नशा कर वाहन चलाने पर तीन माह कैद

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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग प्रतीक गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

थुनाग (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग प्रतीक गुप्ता की अदालत ने दोषी को बिना लाइसेंस और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन माह की सजा और 3,500 रुपये जुर्माना किया है।
जंजैहली थाना में दायर एफआईआर के मुताबिक एक जुलाई 2018 को आरोपी देवेंद्र कुमार शराब पीकर जीप चला रहा था। तांदी में भुवनेश्वरी देवी के वाहन को उसने टक्कर मार दी। इससे शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह को चोटें आईं। आरोपी के पास वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस भी नहीं था।
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न्यायालय ने दोषी को लापरवाही से वाहन चलाने पर आईपीसी की धारा 279 में तीन माह की साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माना जबकि शिकायतकर्ता को चोटिल करने पर आईपीसी की धारा 337 में तीन माह की साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी प्रवीण कुमार ने बताया कि इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में दो हजार रुपये जबकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा 181 में 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। संवाद
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