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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह कारावास

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मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को तीन माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 20 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। नेरचौक की एक सोसायटी के सचिव मनोज कुमार की शिकायत पर चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर बल्ह तहसील के मलथेहड (रत्ती) गांव निवासी देवी राम को उक्त सजा सुनाई गई है।
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आरोपी देवी राम ने विधिक देनदारी अदा करने के लिए शिकायतकर्ता सोसायटी को 1,39,460 रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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