मंडी। दुष्कर्म का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गोहर तहसील के मानसा (चच्योट) निवासी सरवण कुमार के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में लिखित शिकायत दी थी कि वह एक ट्रेनिंग स्कूल की छात्रा है। उसका एक लड़के के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क हुआ। इसके बाद उसके साथ करीब आठ महीने तक बातचीत होती रही।
बाद में उसने युवक से बात बंद कर दी। युवक ने उसे धमकाते हुए मंडी आने को कहा और एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के फोटो लिए थे और ब्लैकमेल करता था। इसके बाद पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीयता नहीं जाहिर करती है। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित करने में असफल रहा है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। संवाद