मंडी। चिट्टा (हेरोइन) मामले में स्पेशल जज मंडी की अदालत ने आरोपी कुल्लू जिला निवासी संदीप को 50 हजार रुपये बांड पर सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वीरवार को अदालत ने यह आदेश जारी किए।
गिरफ्तार आरोपी संदीप के अधिवक्ता ने अदालत में दलील कि उसके मुवक्किल का एम्स बिलासपुर से उपचार चल रहा है। जमानत याचिका में आरोपी को मामले में झूठा फंसाने की बात कही। बता दें कि औट पुलिस की टीम पहली जून को सुबह नाके पर थी। इस दौरान हर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
पुलिस ने जब वाेल्वो बस को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने यह चिट्टा तेजेंद्र सिंह से खरीदा है। तेजेंद्र सिंह को भी पुलिस ने पांच जून को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में तेजेंद्र सिंह ने भी संदीप को चिट्टा बेचने की बात मानी है। संवाद