संयुक्त विभागीय टीम चलाएगी विशेष अभियान, कसेगी शिकंजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए सितंबर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। उल्लंघन मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिबंधित स्वादयुक्त तंबाकू उत्पादों और एनालॉग पनीर की बिक्री पर सख्ती, दुग्ध उत्पादों की नियमित जांच व सैंपलिंग बढ़ाने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा, नगर निगम आयुक्त डॉ. मदन कुमार, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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175 सैंपल भरे, 13.23 लाख वसूला जुर्माना
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एलडी ठाकुर ने बताया कि 20 दिसंबर 2025 से 22 अगस्त 2026 तक 175 खाद्य नमूने लिए गए और 193 निरीक्षण किए गए। 41 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले चलाकर 13.23 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।