मंडी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी संदीप कुमार को दोषी ठहराते हुए एक साल की साधारण कैद की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मुआवजा पंजाब नेशनल बैंक को दिया जाएगा।
मामले के तथ्यों के अनुसार मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के संदीप कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक भंगरोटू शाखा से वाहन ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 8 जुलाई 2019 को 5,10,250 रुपये का चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए।
आरोपी अपनी देनदारी साबित नहीं कर सका। अदालत ने माना कि चेक वैध देनदारी चुकाने के लिए जारी किया गया था और जानबूझकर भुगतान से बचा गया। अदालत ने सभी तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और एक साल की साधारण कैद सजा का फैसला सुनाया। बैंक को 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। इसमें मूल राशि और ब्याज शामिल है। संदीप कुमार की ओर से ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए राहत देने का आवेदन किया गया। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को 30 दिनों की अंतरिम राहत प्रदान की। संवाद