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खराब एलसीडी की मूल्य राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश

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मंडी। जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब एलसीडी की मूल्य राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रुपये हर्जाना तथा 500 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजन गुप्ता तथा सदस्यों विभूति शर्मा एवं यशवंत सिंह ने भगवान स्ट्रीट निवासी ईशान कश्यप पुत्र भगत राज शर्मा की शिकायत को स्वीकारते हुए निजी कंपनी को एलसीडी की कीमत 1099 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है।
इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता के माध्यम से आयोग में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 17 जून 2021 को एक टच स्क्रीन वाली एलसीडी खरीदने के लिए कंपनी को 1099 रुपये की अदायगी की थी। उपभोक्ता को यह एलसीडी 24 जून को प्राप्त हुई।
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पार्सल को खोलने के बाद उपभोक्ता को पता चला कि एलसीडी का प्रोटेक्शन कवर एक तरफ से फटा हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता ने एलसीडी को मोबाइल रिपेयर करने वाले को दिखाया तो पता चला कि एलसीडी में फ्लिकरिंग हो रही है और इसमें निर्माण संबंधी खराबी है।
ऐसे में उपभोक्ता ने कंपनी को संपर्क करके इसे वापस लेने को कहा लेकिन कंपनी ने एलसीडी वापस नहीं ली। इसके चलते उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत दायर की थी। कंपनी ने आयोग की सुनवाई में भाग नहीं लिया, जिसके कारण आयोग ने इस मामले में एकतरफा सुनवाई की।
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से एलसीडी में निर्माण संबंधी खराबी साबित हुई है। इसके अलावा कंपनी की ओर से खराब एलसीडी को बदला भी नहीं गया है, जो कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाती है।
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ऐसे में आयोग ने शिकायत को उचित मानते हुए एलसीडी की मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला हुआ है।
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