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नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक को भरना होगा 25 हजार का जुर्माना:प्रीतम जरियाल

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और रोवर्स रेंजर्स इकाई की ओर से नए सड़क सुरक्षा नियमों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जोगिंद्रनगर पुलिस थाना प्रभारी प्रीतम सिंह जरियाल ने सड़क सुरक्षा नियमों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की नई नियमावली के अनुसार कोई नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हुआ पकड़ा गया तो उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा, वहीं, उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
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वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों, गलत दिशा में खतरनाक ड्राइविंग और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालों को भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। लिहाजा सभी वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। इससे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगेगा।
उसके अलावा उन्होंने पोस्को एक्ट, नशे के विरुद्ध कानून, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में भी छात्रों को जागरूक किया ओर साइबर क्राइम से बचने की जानकारी दी। इससे पहले महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता सिंह ने कहा कि आमजन को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ. पवन कुमार और डॉ. विशाल कुमार ने कहा कि सबसे ज्यादा हादसे वाहन की तेज गति के कारण होते हैं।
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इस अवसर पर डॉ. ओम प्रकाश और प्रोफेसर पूनम कुमारी, पुलिस विभाग से अर्जुन सिंह आदि भी मौजूद रहे। कार्यशाला में भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। और थाना प्रभारी को महाविद्यालय प्रबंधन ने सम्मानित किया।
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