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Mandi News: हाईकोर्ट ने प्राथमिक पाठशाला फरेहर का मर्ज किया रद्द

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मंडी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी फरेहर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने चालू शैक्षणिक सत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर को स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय सुनाया है। इस साल जुलाई में 2 बच्चों के सहारे चल रहे इस स्कूल को राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला स्वाड़ में मर्ज कर दिया गया था।
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स्कूल को मर्ज करने का ग्रामीणों ने विरोध कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर को केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला स्वाड़ में किए गए मर्ज के बावजूद अब अगली अधिसूचना तक यह विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा।
न्यायालय ने इस तथ्य को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पूरी हो चुकी है। ऐसे में याचिका का निपटारा किया जाता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगला सत्र शुरू होने से पहले फरेहर स्कूल का पुनः स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का निरीक्षण किया जाएगा।
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फिलहाल इस निर्णय से फरेहर एवं चौहारघाटी के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। अब बच्चों को अपने ही गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होगी और उन्हें रोजाना आवाजाही की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
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न्यायालय के आदेशों के बाद राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर में दोबारा कक्षाएं शुरू हो गई है। वहां पर पहले की तरह नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही है।
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-हरि चंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला मंडी
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