मंडी। बहुचर्चित जंजैहली चिट्टा प्रकरण मामले में अदालत ने चार आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की विशेष अदालत (द्वितीय) ने थुनाग तहसील के झरोटी (जंजैहली) निवासी राजेंद्र कुमार, संगलवाड़ (जंजैहली) निवासी लवली, पंजाब के फिरोजपुर सिटी निवासी इंदरजीत सिंह उर्फ विशु और मनजिंदर कौर की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
15 फरवरी 2025 को जंजैहली थाना पुलिस ने सहआरोपी रूबल ठाकुर और संदीप को भलवाड कैंची मोड़ के पास हिरासत में लिया था। उनके पास से 44 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए थे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बाद जमानत याचिकाएं दायर की गईं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार पैसे का लेन देन यह साबित नहीं करता कि यह अपराध से संबंधित है। बरामद हेरोइन की मात्रा व्यवसायिक स्तर की नहीं थी, इसलिए आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें सशर्त रिहा किया गया है।