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टैक्सी चालक हत्या के आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर

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सरकाघाट (मंडी)। टैक्सी चालक बलवीर सिंह की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उपमंडल की मसेरन पंचायत के मतलग गांव के तीनों आरोपियों बालम राम, विक्की और रमेश चंद को रविवार को पुलिस ने स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। डीएसपी कर्ण गुलेरिया ने इसकी पुष्टि की है।
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उधर, इस मामले में पंचायत प्रधान मसेरन किरण बाला और महिला मंडल प्रधान बीना देवी की अगुवाई में करीब तीन दर्जन महिलाओं ने पुलिस स्टेशन आकर तीनों आरोपियों पर हत्या की धारा को हटाने और उनको रिहा करने की मांग उठाई है। महिलाओं ने कहा कि टैक्सी चालक की मौत गिरने से हुई है। पुलिस थाना में जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी के बाहर होने के चलते इन सभी महिलाओं को बैरंग लौटना पड़ा। इससे पूर्व भी गांव की महिलाओं ने एसडीएम डॉ. सुरेश जस्वाल को ज्ञापन सौंप कर तीनों आरोपियों को रिहा करने की मांग की थी। रविवार को पुलिस थाना में आने वालों में पंचायत प्रधान और महिला मंडल प्रधान के अतिरिक्त वार्ड पंच शीला देवी, रेखा, रजनी, शशि बाला, प्रेमी, धीमी देवी, रेखा रजनी कुमारी, वार्ड सदस्य प्रकाश चंद, प्रीतम सिंह, सनी कुमार, अतुल कुमार आदि शामिल रहे।
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