मारपीट मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। 16 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा की अदालत में मारपीट मामले में पधर तहसील के गलू गांव निवासी जेहर सिंह, सुरेंद्र कुमार, नागचंद तथा नारायण सिंह को दोषी करार दिया है।
सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने बताया कि 11 सितंबर 2009 को मारपीट की घटना हुई थी। श्याम लाल निवासी गांव लपास तहसील पधर चचेरे भाई के घर देवता पशाकोट के कार्यक्रम के लिए जा रहा था तो रास्ते में रात लगभग दस बजे आरोपियों ने श्यामलाल का रास्ता रोककर लात-मुक्कों से उससे मारपीट की। जिससे उसके तीन दांत भी तोड़ दिए थे।
इसी दौरान जब श्याम लाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर मंजू लाल मौके पर आया और श्याम लाल को छुड़ाने लगा तो आरोपी ने उससे भी मारपीट की। अभियोजन की तरफ से जिला न्यायवादी चनन सिंह ने 10 गवाहों को अदालत में पेश किया और अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को 16 दिसंबर सजा सुनाई जाएगी।